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भाजपा के हाथ से जा सकता है कमल का चुनाव चिह्न, राष्ट्रीय पुष्प के इस्तेमाल को लेकर दायर हुई याचिका

  यूपी में इलाहाबाद हाइकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि भाजपा को चुनाव चिन्ह कमल का प्रयोग करने से रोक लगाई जाए. कहा गया है कि यह राष्ट्रीय पुष्प है इसका इस्तेमाल कोई अपने लोगो के रूप में नहीं कर सकती है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पुष्प कमल का भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करने से रोक लगाने एवं चुनाव के लिए आवंटित चिन्ह का राजनीतिक दलों द्वारा लोगों के रूप में इस्तेमाल करने के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी. कोर्ट में यह मुद्दा भी उठा है कि राजनीति दलों द्वारा चुनाव चिन्ह का लोगो के रूप में प्रचार के लिए छूट देना निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भेदभाव पूर्ण होगा. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश (judge) गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने चौरीचौरा,गोरखपुर के सपा नेता काली शंकर की जनहित याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता जीसी तिवारी व कपिल तिवारी ने बहस की. याची का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत चुनाव आयोग को चु

दिनांक 11 दिसंबर 2020 का होम लर्निंग

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