बिना झंझट चुटकियों में ऐसे बनवाएं अपना ड्राइविंग लाइसेंस!
जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर बात आती है तो हमारी आंखों के सामने दलालों से भरा RTO ऑफिस नज़र आने लगता है. अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी या बाइक चलाते हैं तो यह गैर कानूनी है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेदह आसान स्टेप्स जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सबसे अपने नजदीकी RTO ऑफिस में जाकर सबसे पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाइ करना होगा. इसके लिए आपके पास हाल ही में खींची गई 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रेजिडेंस प्रूफ, एज प्रुफ और फिजिकल फिटनेस का सेल्फ डिक्लरेशन होना जरुरी है. आपको यह सभी कागज़ात नोटरी से अटेस्ट कराने होंगे. रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर आप वोटर आईडी कार्ड, रार्शन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, पानी बिल, बैंक की पासबुक जिस पर पता लिखा हो, MTNL, BSNL का फोन बिल, का इस्तेमाल कर सकते हैं. एज प्रूफ के लिए 10 वीं क्लास का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और CGSH कार्ड मान्य होता है. 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक LMV (लाइट मोटर व्हीकल के लिए) कैटिगरी के ड्राइ