बजट के बाद इस तरह करें टैक्स छूट की प्लानिंग
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट मेें कर-योग्य आय पर लगने वाली इनकम टैक्स की दरों में बदलाव कर मध्यवर्ग को बड़ी राहत दी है। बजट में की गई घोषणाओं के बाद 5 लाख तक की आय वालों को करीब 12 हजार रुपए की बचत होने की संभावना बनी है। अगर आपकी आय इससे अधिक है तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करें टैक्स छूट की प्लानिंग करके आप शानदार रिटर्न पा सकते हैं।
सेक्शन 80सी से 1.5 लाख की बचत आप आयकर के सेक्शन 80सी के तहत पीपीएफ, इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम, दो बच्चों की ट्यूशन फीस, पांच साल के फिक्स्ड डिपॉजिट में 1.5 लाख तक के निवेश करके टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में एक साल के भीतर आप 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। आप अधिकतम दो बेटियों के नाम पर यह निवेश कर सकते हैं।
एनपीएस में 50 हजार की अतिरिक्त छूट अगर आपकी मासिक बेसिक सैलरी एक लाख रुपए से अधिक है तो 80सी के तहत मिलने वाली छूट का अधिकतम हिस्सा प्रॉविडेंट फंड की राशि से ही पूरा हो जाएगा। ऐसे में टेक होम सैैलरी अधिक पाने के लिए आपको अलग से प्लानिंग करनी होगी। आप नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर 50 हजार अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं। इम्प्लॉईकी ओर से सैलरी का 10 फीसदी और सेल्फ इम्प्लॉयड लोगों की ओर कुल इनकम में से 20 फीसदी इस पर निवेश किया जा सकता है।
होम लोन ब्याज अगर आपने घर खरीदने के लिए होम लोन लिया है तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए की छूट प्राप्त कर सकते हैं। होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए की छूट मिलती है, वहीं, पहली दफा घर खरीदने वाले, जिसने 35 लाख तक का होम लोन लिया है, उसे 50 हजार रुपए अतिरिक्त छूट मिलती है। इसके साथ स्वयं, पति या पत्नी और बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो 25,000 रुपए की छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि माता-पिता का भी बीमा कराते हैं तो 25,000 रुपए की अतिरिक्त छूट हासिल कर सकते हैं।
दान देकर टैक्स छूट यदि आप दान देते हैं तो आपको उसके 100 या 50 फीसदी तक की टैक्स छूट मिल सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस संस्थान को दान करते हैं और उस पर टैक्स को लेकर क्या नियम या छूट लागू है। इसके अलावा यदि आप एड्स या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज पर खर्च करते हैं तो 40,000 रुपए की टैक्स छूट मिलती है
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